बड़ा झटका: मुस्लिम पक्ष की दलील रही नाकाम, ज्ञानवापी में जारी रहेगा सर्वे का काम!
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बहाल किया
मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
प्रयागराज: ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे
को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने
मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जिला अदालत के उस फैसले को तत्काल प्रभाव
से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें एएसआई से ज्ञानवापी का सर्वे कराने का
आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई से सर्वे करवाने का रास्ता साफ हो
चुका है।
बता दें कि पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने एएसआई को ज्ञानवापी के मस्जिद परिसर
का वैज्ञानिक सर्वे करके 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट जिला अदालत में जमा करने का
निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंच गई
थी, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था।
इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।
इसके बाद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की
एकल खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
और आदेश आने तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक भी लगा दी थी।
इस बीच सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने हलफनामा देकर कहा
था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कोर्ट ने एएसआई द्वारा
दिए गए हलफनामे पर विश्वास जताते हुए कहा कि जिला अदालत द्वारा सर्वे कराने का आदेश
उचित है। इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायहित
में एएसआई का सर्वे जरूरी है और कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया
देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद
रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
(अपडेटेड: 03 अगस्त 2023, 01:52 PM IST)
(एजेंसियों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट)
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