प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के आदेश को बताया था दोषपूर्ण, 21 जून को किया था हाईकोर्ट का रुख
Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए।
Arvind Kejriwal Bail
निचली अदालत ने 20 जून को दी थी बेल
बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। इसका प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में निचली अदालत के आदेश का विरोध करते हुए 21 जून को मुख्यमंत्री को जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया।
Arvind Kejriwal In Jail
सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल राहत देने से किया इनकार
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ED के मामले में जमानत आदेश पर हाईकोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया। ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।
-विशेष खबर ब्यूरो
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